रायपुर, 24 अप्रैल 2025। छत्तीसगढ़ में उद्योग और व्यावसायिक विकास को गति देने की दिशा में मुख्यमंत्री श्री विष्णु देव साय की पहल पर राज्य सरकार ने छत्तीसगढ़ भूमि विकास नियम, 1984 में महत्वपूर्ण संशोधन किए हैं। इन सुधारों के तहत अब उद्योग एक ही भू-खंड पर पहले की तुलना में दोगुना निर्माण कर सकेंगे।

फ्लैटेड इंडस्ट्रीज़ के लिए एफएआर (FAR) बढ़ाकर 3.0
अब फ्लैटेड इंडस्ट्रीज़ के लिए फ्लोर एरिया रेशियो (FAR) को 1.5 से बढ़ाकर 3.0 कर दिया गया है। इसका अर्थ है कि उद्योगों को अब कम लागत में अधिक जगह मिल सकेगी, जिससे विशेष रूप से एमएसएमई और स्टार्टअप्स को बड़ा फायदा होगा।

ग्राउंड कवरेज और सेटबैक में राहत
औद्योगिक प्लॉट्स के लिए ग्राउंड कवरेज 60% से बढ़ाकर 70% कर दिया गया है और सेटबैक में भी कमी की गई है, जिससे जमीन का अधिकतम उपयोग सुनिश्चित किया जा सकेगा।

व्यावसायिक भवनों के लिए FAR 5.0 और विशेष ज़ोन में 7.0 तक
नगर पालिका एवं विकास प्राधिकरण क्षेत्रों में व्यावसायिक भवनों के लिए न्यूनतम FAR 5.0 निर्धारित किया गया है। यदि भूखंड 5 एकड़ या उससे अधिक क्षेत्रफल का है और 100 मीटर चौड़ी सड़क से जुड़ा है, तो इस पर 5.0 FAR लागू होगा। वहीं यदि यह भूखंड CBD (Central Business District) या TOD (Transit Oriented Development) ज़ोन में आता है, तो उन्हें अतिरिक्त 2.0 FAR की अनुमति मिलेगी, यानी कुल FAR 7.0 तक हो सकेगा।

मुख्यमंत्री का दृष्टिकोण
मुख्यमंत्री श्री विष्णु देव साय ने कहा कि ये बदलाव राज्य में औद्योगिक और व्यावसायिक निवेश को प्रोत्साहित करेंगे। इससे रोज़गार के अवसर बढ़ेंगे, नए स्टार्टअप्स को समर्थन मिलेगा और राज्य की आर्थिक प्रगति को नई दिशा मिलेगी।

नगरीय प्रशासन एवं ग्राम निवेश विभाग द्वारा तैयार किए गए इस संशोधन को उद्योग हितैषी नीति के तहत लागू किया गया है, जिससे छत्तीसगढ़ देश के अग्रणी औद्योगिक राज्यों में शुमार हो सकेगा।

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