रायपुर। छत्तीसगढ़ सरकार ने राज्य में लिफ्ट और एस्केलेटर की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए एक बड़ा कदम उठाया है। मुख्यमंत्री विष्णु देव साय की पहल पर अब सभी लिफ्ट और एस्केलेटर का पंजीकरण, नवीनीकरण और नियमित निरीक्षण अनिवार्य कर दिया गया है। यह निर्णय आम जनता की जान-माल की सुरक्षा को प्राथमिकता देने के उद्देश्य से लिया गया है।

सरकार ने इस सेवा को लोक सेवा गारंटी अधिनियम में भी शामिल कर दिया है, जिसके तहत लिफ्ट और एस्केलेटर से जुड़ी सभी सेवाएं अधिकतम 30 दिनों के भीतर पूरी करना अनिवार्य होगा। तय समय में कार्य पूरा न करने पर संबंधित अधिकारी जिम्मेदार ठहराए जाएंगे। इससे व्यावसायिक प्रतिष्ठानों और उद्योगों को भी समय पर सेवाएं मिलेंगी और कानूनी अड़चनों से राहत मिलेगी।

मुख्यमंत्री विष्णु देव साय ने कहा कि, “आम जनता की सुरक्षा और सुविधाएं हमारी सर्वोच्च प्राथमिकता हैं। सुरक्षित लिफ्ट और एस्केलेटर व्यवस्था से न केवल दुर्घटनाओं का खतरा कम होगा, बल्कि लोगों का भरोसा भी मजबूत होगा।”

मुख्य विद्युत निरीक्षणालय ने सभी बिल्डरों, व्यावसायिक प्रतिष्ठानों और लिफ्ट संचालकों से अपील की है कि वे नए नियमों का पालन सुनिश्चित करें। इसके पालन से बीमा खर्च घटेगा और व्यवसायों का जोखिम भी कम होगा।

सरकार के इस फैसले से छत्तीसगढ़ में लिफ्ट और एस्केलेटर से जुड़ी सुविधाएं अब ज्यादा सुरक्षित और भरोसेमंद बनेंगी।

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