दुर्ग, 3 मई 2025 – जिला दण्डाधिकारी श्री अभिजीत सिंह ने छत्तीसगढ़ राज्य सुरक्षा अधिनियम, 1990 के तहत आपराधिक गतिविधियों में लिप्त शेख अब्बास को एक वर्ष के लिए जिलाबदर करने का सख्त आदेश जारी किया है। यह आदेश जनहित में शांति और कानून व्यवस्था बनाए रखने के उद्देश्य से लिया गया है।

आदेश के अनुसार, शेख अब्बास पिता महबूब खान, निवासी केम्प 2, चटाई क्वार्टर, दीपक स्पोर्ट्स के पास, थाना छावनी, दुर्ग को 17 अप्रैल 2025 की तिथि से एक सप्ताह के भीतर दुर्ग एवं इसके सीमावर्ती जिलों रायपुर, बेमेतरा, बालोद, राजनांदगांव और धमतरी की सीमा से बाहर चले जाने का निर्देश दिया गया है। इस अवधि में वह इन जिलों की सीमा में बिना अनुमति के प्रवेश नहीं कर सकेगा।

17 आपराधिक प्रकरण और बढ़ता आतंक

पुलिस अधीक्षक, दुर्ग द्वारा प्रस्तुत प्रतिवेदन के अनुसार, शेख अब्बास एक आदतन अपराधी है, जिसके खिलाफ 17 गंभीर प्रकरण दर्ज हैं। आरोपी की छवि एक क्रूर प्रवृत्ति के अपराधी के रूप में है, जिसके आतंक से लोग भयभीत रहते हैं और गवाही देने से डरते हैं।

प्रतिवेदन में बताया गया कि आरोपी मारपीट, धमकी, संगठित अपराध जैसी जघन्य गतिविधियों में संलिप्त रहता है और उसके साथ अपराधिक प्रवृत्ति के अन्य लोग भी सक्रिय रहते हैं, जिससे उसका मनोबल लगातार बढ़ता जा रहा था।

न्यायपालिका का सख्त रुख

जिला दण्डाधिकारी ने मामले की गंभीरता को देखते हुए न्यायिक आदेश पारित करते हुए आरोपी को एक वर्ष के लिए जिलाबदर (Exiled) कर दिया है। यह फैसला शांति व्यवस्था बनाए रखने और आम जनता को राहत देने के लिए उठाया गया है।

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