रायपुर, 3 जुलाई 2025।
छत्तीसगढ़ सरकार ने निर्माण श्रमिकों के हित में एक बड़ा निर्णय लिया है। छत्तीसगढ़ भवन एवं अन्य सन्निर्माण कर्मकार कल्याण मंडल की बोर्ड बैठक में वर्ष 2019 से लंबित 5 लाख से अधिक आवेदनों को स्वीकृति प्रदान करते हुए 161 करोड़ रुपये से अधिक की राशि वितरित करने का फैसला लिया गया है।

यह बैठक श्रम मंत्री लखन लाल देवांगन एवं मंडल के अध्यक्ष डॉ. राम प्रताप सिंह की अध्यक्षता में आयोजित की गई, जिसमें विभिन्न योजनाओं व सुधार प्रस्तावों पर विस्तार से चर्चा हुई।

बैठक में यह निर्णय लिया गया कि मुख्यमंत्री साइकिल सहायता योजना, मुख्यमंत्री श्रमिक औजार सहायता योजना, मुख्यमंत्री सिलाई मशीन सहायता योजना और मुख्यमंत्री निर्माण मजदूर सुरक्षा उपकरण सहायता योजना के तहत प्राप्त सभी आवेदनों का शीघ्र परीक्षण कर DBT के माध्यम से राशि का भुगतान किया जाएगा।

इसके साथ ही मुख्यमंत्री निर्माण श्रमिक आवास सहायता योजना में भी महत्वपूर्ण बदलाव किए गए हैं। पहले जहां पात्र हितग्राही के पास शहरी क्षेत्र में 500 वर्ग फीट और ग्रामीण क्षेत्र में 1000 वर्ग फीट का भूखंड होना आवश्यक था, अब इसे संशोधित कर शहरी क्षेत्र में 322 वर्ग फीट और ग्रामीण क्षेत्र में 269 वर्ग फीट न्यूनतम भूखंड अनिवार्य किया गया है। इससे अधिक श्रमिक योजना का लाभ ले सकेंगे।

पंजीकरण प्रक्रिया को सरल बनाते हुए, अब मंडल के अंतर्गत पंजीयन के लिए मोबाइल नंबर की अनिवार्यता समाप्त कर दी गई है, जिससे उन श्रमिकों को राहत मिलेगी जिनके पास मोबाइल नहीं है।

एक और महत्वपूर्ण निर्णय के तहत मुख्यमंत्री निर्माण श्रमिक दीर्घायु सहायता योजना का लाभ अब न केवल पंजीकृत श्रमिक को, बल्कि उसके परिवार के सदस्यों को भी एक समान रूप से मिलेगा।

यह निर्णय राज्य के लाखों निर्माण श्रमिकों के सामाजिक और आर्थिक सशक्तिकरण की दिशा में मील का पत्थर साबित होगा।

Leave a Reply

Trending

Discover more from Aaj Ki Janta

Subscribe now to keep reading and get access to the full archive.

Continue reading