रायपुर, 11 जुलाई 2025:
छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री श्री विष्णु देव साय की अध्यक्षता में आज मंत्रालय महानदी भवन, रायपुर में आयोजित राज्य मंत्रिपरिषद (कैबिनेट) की बैठक में प्रदेश के व्यापक विकास और सुशासन को दिशा देने वाले कुल 12 अहम प्रस्तावों को मंजूरी दी गई। इन प्रस्तावों में पुलिस सेवा प्रबंधन, युवा सशक्तिकरण, कौशल विकास, शहरी नियोजन, नक्सल प्रभावितों के पुनर्वास, कृषि, शिक्षा और कर प्रणाली से जुड़े व्यापक निर्णय शामिल हैं।


🔷 प्रमुख निर्णयों का संक्षिप्त विवरण:

1️⃣ राज्य पुलिस अधिकारियों को वरिष्ठ प्रवर वेतनमान

2005 से 2009 बैच के राज्य पुलिस सेवा अधिकारियों को वरिष्ठ प्रवर श्रेणी वेतनमान देने के लिए 30 नए सांख्येतर पद सृजित किए गए।

2️⃣ पैनआईआईटी के साथ संयुक्त उपक्रम

जनजातीय, वंचित समुदायों, महिलाओं और ट्रांसजेंडर वर्ग के लिए व्यावसायिक शिक्षा और उद्यमिता को बढ़ावा देने हेतु छत्तीसगढ़ सरकार और PanIIT Alumni Reach for India Foundation के बीच गैर-लाभकारी संयुक्त उद्यम कंपनी की स्थापना को मंजूरी दी गई।

3️⃣ पुराने वाहनों पर नियंत्रण

मोटरयान कराधान अधिनियम, 1991 और मोटरयान नियम, 1994 में संशोधन का प्रस्ताव पारित किया गया। अब पुराने वाहनों के फैंसी नंबर को नए वाहनों में ट्रांसफर करना संभव होगा। इससे सड़क दुर्घटनाओं और वायु प्रदूषण पर नियंत्रण होगा।

4️⃣ छत्तीसगढ़ निजी विश्वविद्यालय संशोधन विधेयक

राज्य में निजी विश्वविद्यालयों के संचालन को लेकर संशोधन विधेयक 2025 के प्रारूप को मंजूरी दी गई, जिससे गुणवत्तापूर्ण उच्च शिक्षा को बढ़ावा मिलेगा।

5️⃣ छात्र स्टार्टअप और नवाचार नीति 2025

राज्य सरकार ने छात्र केंद्रित स्टार्टअप और इनोवेशन नीति लागू करने का ऐतिहासिक निर्णय लिया।
🔹 100 तकनीकी संस्थानों के 50,000 छात्रों तक पहुंच
🔹 500 प्रोटोटाइप्स का समर्थन
🔹 500 बौद्धिक संपदा अधिकारों का पंजीकरण
🔹 150 स्टार्टअप्स को इन्क्यूबेशन सुविधा

6️⃣ कृषि उपज मंडी अधिनियम में संशोधन

छत्तीसगढ़ कृषि उपज मंडी (संशोधन) विधेयक, 2025 के प्रारूप को मंजूरी, जिससे कृषि व्यापार प्रणाली अधिक पारदर्शी और किसानों के हित में होगी।

7️⃣ राजधानी क्षेत्र विकास प्राधिकरण की स्थापना

रायपुर, दुर्ग-भिलाई और नया रायपुर अटल नगर के संयोजन में “राजधानी क्षेत्र” के योजनाबद्ध विकास के लिए एक समर्पित प्राधिकरण की स्थापना को स्वीकृति दी गई।

8️⃣ जीएसटी संशोधन विधेयक

माल और सेवा कर (संशोधन) विधेयक 2025 का अनुमोदन, जिससे इनपुट सर्विस डिस्ट्रीब्यूटर संबंधी नियम और अधिक प्रभावी होंगे तथा यह केंद्र सरकार के प्रावधानों के अनुरूप होगा।

9️⃣ बकाया कर निपटान विधेयक

राज्य के छोटे और मध्यम व्यापारियों को राहत देने और न्यायालयों में लंबित कर संबंधी मामलों के समाधान हेतु बकाया कर, ब्याज एवं शास्ति के निपटान (संशोधन) विधेयक, 2025 को मंजूरी दी गई।

🔟 भू-राजस्व संहिता में संशोधन

छत्तीसगढ़ भू-राजस्व संहिता (संशोधन) विधेयक, 2025 से नक्शा बंटवारा, प्लॉटिंग पर नियंत्रण, नामांतरण प्रक्रिया और जियो-रेफरेंस आधारित भूमि विवादों के समाधान में सहायता मिलेगी।

1️⃣1️⃣ पत्रकारिता विश्वविद्यालय अधिनियम संशोधन

कुशाभाऊ ठाकरे पत्रकारिता एवं जनसंचार विश्वविद्यालय अधिनियम, 2004 में संशोधन विधेयक के प्रारूप को मंजूरी दी गई, जिससे मीडिया शिक्षा और प्रबंधन में सुधार होगा।


🗣️ मुख्यमंत्री श्री साय का वक्तव्य:

मुख्यमंत्री ने कहा,

“ये निर्णय प्रदेश को आत्मनिर्भर और समावेशी विकास की ओर ले जाएंगे। युवा, किसान, व्यापारी, वंचित वर्ग और शहरी समाज—सभी को इसका लाभ मिलेगा।”


📌 निष्कर्ष:

यह कैबिनेट बैठक राज्य के विकास एजेंडे को नई दिशा देने वाली रही। शिक्षा, रोजगार, शहरी नियोजन, तकनीक, कृषि और प्रशासनिक सुधार के साथ-साथ पर्यावरण संरक्षण, महिला सशक्तिकरण और उद्यमिता को बढ़ावा देने वाले निर्णयों से छत्तीसगढ़ की प्रगति को गति मिलेगी।

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