रायपुर, 7 अगस्त 2025
केन्द्रीय जेल रायपुर में बंद शोएब ढेबर, पिता अनवर ढेबर को आगामी तीन माह तक सभी प्रकार की मुलाकातों से प्रतिबंधित कर दिया गया है। जेल प्रशासन ने यह कार्रवाई जेल अधिकारियों की अनुमति के बिना जबरन मुलाकात कक्ष में प्रवेश करने और शासकीय कार्य में बाधा पहुंचाने के आरोप में की है।

जेल अधीक्षक द्वारा जारी आदेश के अनुसार, शोएब ढेबर ने अधिवक्ता से मुलाकात के समय संबंधित अधिकारियों की मनाही के बावजूद जबरन प्रवेश कर जेल परिसर की सुरक्षा और अनुशासन व्यवस्था में अवरोध उत्पन्न किया।

इस घटना की जांच उप जेल अधीक्षक एम.एन. प्रधान द्वारा की गई, जिन्होंने अपनी रिपोर्ट में इस बात की पुष्टि की कि श्री ढेबर का आचरण नियमों के विरुद्ध था और इससे जेल प्रशासन के कार्यों में बाधा उत्पन्न हुई।

जेल नियमावली के नियम 690 के तहत जेल अधीक्षक को प्राप्त अधिकारों का उपयोग करते हुए यह निर्णय लिया गया है कि शोएब ढेबर अब आगामी तीन महीनों तक किसी भी बंदी से किसी भी प्रकार की मुलाकात नहीं कर सकेंगे।

जेल अधीक्षक ने कहा कि जेल परिसर की सुरक्षा, अनुशासन और व्यवस्था बनाए रखना सर्वोच्च प्राथमिकता है। ऐसे मामलों में कठोर कार्रवाई की जाएगी ताकि भविष्य में ऐसी घटनाओं की पुनरावृत्ति न हो।

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