रायपुर, 6 अक्टूबर 2025 | Coldrif syrup deaths Chhattisgarh crackdown:
मध्यप्रदेश में Coldrif Syrup से 14 बच्चों की मौत के बाद छत्तीसगढ़ सरकार ने स्वास्थ्य सुरक्षा को लेकर राज्यभर में हाई अलर्ट घोषित कर दिया है। सरकार ने सभी जिलों में फार्मेसियों की जांच, प्रिस्क्रिप्शन ऑडिट, और जनजागरूकता अभियान शुरू करने के निर्देश दिए हैं ताकि बच्चों को बिना डॉक्टर की सलाह के खांसी की सिरप न दी जाए।


⚠️ मध्यप्रदेश में 14 बच्चों की मौत से मचा हड़कंप

मध्यप्रदेश में Coldrif Syrup (Paracetamol + Phenylephrine + Chlorpheniramine Maleate) पीने से अब तक 14 बच्चों की मौत की पुष्टि हुई है। मामले की गंभीरता को देखते हुए एक एसआईटी गठित की गई और एक सरकारी डॉक्टर को गिरफ्तार किया गया है।


🩺 छत्तीसगढ़ में एहतियात, सभी जिलों में अलर्ट

छत्तीसगढ़ स्वास्थ्य सेवा आयुक्त डॉ. प्रियंका शुक्ला ने बताया कि राज्य सरकार ने तत्काल सभी जिलों के मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारियों (CMHO) को अलर्ट पर रखा है।
उन्होंने कहा,

“राज्य के सरकारी अस्पतालों या फार्मेसियों में न तो Coldrif Syrup और न ही इससे संबंधित किसी कंपनी की दवा की आपूर्ति की गई है। सभी जिलों को केंद्र सरकार की एडवाइजरी जारी कर दी गई है।”


🚫 बिना प्रिस्क्रिप्शन दवा बिक्री पर रोक

डॉ. शुक्ला ने स्पष्ट कहा कि राज्य में कोई भी खांसी की सिरप या संयोजन दवा बिना डॉक्टर की पर्ची के नहीं बेची जा सकेगी। इसके लिए रैंडम प्रिस्क्रिप्शन ऑडिट किए जाएंगे। साथ ही, छोटे बच्चों (दो वर्ष से कम आयु) के लिए सिरप के ओवर-द-काउंटर इस्तेमाल को रोकने के लिए जनजागरूकता सामग्री भी तैयार की जा रही है।


🧾 बिलासपुर में Coldrif Syrup की बिक्री पर तत्काल रोक

6 अक्टूबर 2025 को बिलासपुर जिले के अतिरिक्त औषधि नियंत्रक द्वारा एक सर्कुलर जारी कर सभी स्टॉकिस्ट और खुदरा विक्रेताओं को निर्देश दिया गया कि वे Coldrif Syrup की बिक्री और वितरण तुरंत बंद करें।
आदेश में कहा गया कि SR-13 बैच (निर्माण मई 2025, समाप्ति अप्रैल 2026) को निम्न गुणवत्ता का पाया गया है और उसका तुरंत रिकॉल (वापसी) किया जाए।


🔍 दवा नियंत्रण प्रशासन की सख्ती

राज्यभर में औषधि नियंत्रण प्रशासन की टीमें अब यादृच्छिक रूप से सैंपल लेकर जांच कर रही हैं और ड्रग कंसाइनमेंट्स की क्रॉस-चेकिंग कर रही हैं। किसी भी फार्मेसी में प्रतिबंधित या बिना पर्ची दवा मिलने पर कड़ी कार्रवाई की जाएगी।


🧑‍⚕️ डॉक्टरों और माता-पिता के लिए एडवाइजरी

राज्य स्वास्थ्य निदेशालय ने विस्तृत एडवाइजरी जारी की है:

  • मेडिकल स्टोर्स के लिए: बिना डॉक्टर की पर्ची किसी भी कंबिनेशन ड्रग या खांसी की सिरप की बिक्री पर रोक।
  • डॉक्टरों के लिए: सर्दी, खांसी या बुखार से पीड़ित शिशु मरीजों की विशेष निगरानी करें। यदि बच्चा छह घंटे तक पेशाब न करे तो तत्काल उच्च केंद्र पर रेफर करें।
  • माता-पिता के लिए: किसी भी बच्चे को लक्षण दिखने पर सीधे सरकारी अस्पताल ले जाएं और अप्रशिक्षित चिकित्सकों से बचें।

🧴 केमिस्ट एसोसिएशन का सहयोग

छत्तीसगढ़ केमिस्ट एंड ड्रगिस्ट एसोसिएशन ने भी खुदरा विक्रेताओं से अपील की है कि वे बिना डॉक्टर की पर्ची किसी भी कफ सिरप की बिक्री न करें। संगठन के जिला उपाध्यक्ष अश्वनी विग ने कहा कि राज्य के सभी मेडिकल स्टोरों को Coldrif Syrup और समान दवाओं की बिक्री निलंबित करने के निर्देश दिए गए हैं।


🩸 सरकार का सख्त रुख

स्वास्थ्य विभाग ने स्पष्ट कर दिया है कि राज्य में बच्चों की सुरक्षा सर्वोपरि है। किसी भी फार्मेसी, डॉक्टर या कंपनी की लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जाएगी।

📌 निष्कर्ष:
मध्यप्रदेश में हुई Coldrif Syrup से मौतों के बाद छत्तीसगढ़ सरकार ने बच्चों की सुरक्षा के लिए तुरंत कार्रवाई शुरू की है। राज्य में अब बिना पर्ची कोई भी कफ सिरप बेचना कानूनी अपराध माना जाएगा। यह कदम न सिर्फ स्वास्थ्य सुरक्षा को मजबूत करेगा बल्कि नकली और घटिया दवाओं के खिलाफ एक बड़ा संदेश भी देगा।

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